जमानत मिलने के बाद मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल जेल से रिहा
हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज पूर्व सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर जेल से रिहा हो गए हैं
लखनऊ। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 4 साल की सजा के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बसपा के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को जमानत तो जरूर दे दी लेकिन हाईकोर्ट ने 4 साल की मिली सजा को बरकरार रखा है।
गौरतलब है कि गाजीपुर से बसपा के टिकट पर सांसद बने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुना दी थी। सांसद अफजाल अंसारी को सजा के बाद चुनाव आयोग ने गाजीपुर लोकसभा सीट को शून्य करार दे दिया था जिस कारण अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई थी।
अफजाल अंसारी के वकील गोपाल चतुर्वेदी व उपेंद्र उपाध्याय ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अफजाल अंसारी को सुनाई गई 4 साल की सजा को खत्म करने व जमानत देने की अपील की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को सशर्त जमानत तो दे दी लेकिन अदालत ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज पूर्व सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर जेल से रिहा हो गए हैं। अफजाल अंसारी की रिहाई को देखते हुए पुलिस प्रशासन जेल पर अलर्ट मोड में रहा।