मुख्तार अंसारी को अब फिर से उम्र कैद- शस्त्र लाइसेंस में आजीवन कारावास

पूर्व विधायक के ऊपर अदालत की ओर से जुर्माना भी किया गया है।

Update: 2024-03-13 10:06 GMT

वाराणसी। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के दुर्दिन पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस लेने के मामले में दोषी पाए गए मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूर्व विधायक के ऊपर अदालत की ओर से जुर्माना भी किया गया है।

बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120 B एवं आर्म्स एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत आरोप सिद्ध होने के बाद बाहुबली को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

सजा सुनाए जाने के दौरान बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुआ।

पिछले डेढ़ सालों के भीतर बुधवार को मुख्तार अंसारी को आठवें मामले में सजा सुनाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में भी अदालत द्वारा विधायक रहे मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

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