दोषी करार MP MLA के चुनाव लड़ने पर लगेगा आजीवन प्रतिबंध!
अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए MP एवं MLA के खिलाफ 6 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया....
नई दिल्ली। अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सांसद एवं विधायकों के खिलाफ 6 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिये। इस आशय की रिपोर्ट शीर्ष अदालत द्वारा एमिकस क्यूरी की नियुक्ति के बाद से दी गई 19वीं रिपोर्ट में कही गई है। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होने वाली अपनी रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी बनाए गए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने कहा है कि सांसद एवं विधायक आम आदमी की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध करते हुए पाए जाने पर एमपी एमएलए को उस पद को संभालने से स्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता हंसारियां ने अपनी रिपोर्ट में जनसेवकों से संबंधित नियमों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह नियम अनैतिक कार्यों से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए कर्मचारियों को बर्खास्त करने का प्रावधान करते हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं मानवाधिकार आयोग जैसे वैधानिक निकाय से संबंधित कानून का भी जिक्र किया है। जो ऐसे अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को शीर्ष पद पर नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्य डिक्लेअर करते हैं।