नाबालिग से किया था दुष्कर्म- कोर्ट ने 5 को सुनाई सजा- लगाया जुर्माना
दुष्कर्म के मामले में 05 अपराधियों को न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई
शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग, अभियोजन सेल द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 05 अपराधियों को न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
विदित हो कि वर्ष 2015 में कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1. अंकुश पुत्र ऋषिपाल 2. पंकज पुत्र ऋषिपाल 3. अंकित पुत्र ऋषिपाल 4. मैनपाल पुत्र सौरण 5. ऋषिपाल पुत्र सौरण निवासीगण ग्राम जसाला थाना कांधला जनपद शामली द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा थाना कांधला पर नामजद तहरीर दाखिल की गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग संख्या 279/15 धारा 363, 366, 368, 376 आईपीसी व = पोक्सो एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) मुजफ्फरनगर में उक्त मामले का विचारण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में थाना कांधला पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में थाना कांधला पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग व अभियोजन सेल शामली के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 05.09.2022 का न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त मामले में अभियुक्तगणों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त अंकुश उपरोक्त को धारा 376 आईपीसी व 3(2)5 एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 30,000/-रुपये का अर्थदंड, तथा अभियुक्त अंकित, पंकज, मैनपाल, ऋषिपाल को धारा 366 भादवि व धारा 3(2)5 एससी-एसटी एक्टम में आजीवन कारावास व 30,000/-30,000/- (1,50,000/- रूपये) रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है। साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीडित परिवार ने अभियुक्तगणों को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।