मेरठ के बीजेपी सांसद को अदालत ने सुनाई सजा- जुर्माना भी किया
सांसद के अधिवक्ता का कहना है कि वह अदालत द्वारा सुनाई गई इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे।
मेरठ। विशेष एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश ने 12 साल पहले रेल रोकने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को न्यायालय चलने तक कस्टडी में रहने की सजा सुनाई और भाजपा सांसद के ऊपर 2000 रुपए के जुर्माने का भी आदेश दिया है। सांसद के अधिवक्ता का कहना है कि वह अदालत द्वारा सुनाई गई इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे।
विशेष एमपी एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश नदीम अनवर ने वर्ष 2012 में मेरठ सिटी स्टेशन पर रेल रोकने के मामले में दर्ज हुए मुकदमे की सुनवाई करते हुए भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल को न्यायालय की कार्यवाही चलने तक कोर्ट की कस्टडी में रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा भाजपा सांसद के ऊपर न्यायालय द्वारा 2000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मुकदमें में राजेंद्र अग्रवाल को राजनीतिक साजिश के तहत झूठ फंसाया गया है। सांसद को निर्दोष बताते हुए अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा।
उधर न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को न्यायालय की कार्यवाही चलने तक कस्टडी में रहने का आदेश दिया और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के अधिवक्ता मनमोहन विज का कहना है कि सांसद एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाई गई इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें कानून पर भरोसा है और निश्चित तौर पर अगली अदालत में हमें न्याय मिलेगा।