मनीष सिसोदिया को शीर्ष अदालत का झटका- जमानत याचिका खारिज
तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां आगामी 3 जुलाई तक इस संबंध में आरोप पत्र दाखिल करेंगी।
नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट का सुप्रीम झटका लगा है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
मंगलवार को शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में जमानत हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।
आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने वाली शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय एवं सीबीआई के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मनीष सिसोदिया अपनी जमानत के लिए फिर अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार एवं संदीप मेहता की पीठ के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय एवं सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां आगामी 3 जुलाई तक इस संबंध में आरोप पत्र दाखिल करेंगी।