नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
नौ वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास सुनाया है।
इंदौर। इंदौर के विशेष न्यायालय ने नौ वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार स्थानीय ऐरोड्रम पुलिस थाना क्षेत्र में आरोपी राजेश डाबर ने अपने एक परिचित की नौ वर्षीय बालिका को अपने पास रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की शिकायत 25 फरवरी 2021 को पीड़ित बालिका के परिजनों ने थाने में दर्ज करायी।
पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर इसे जांच में लिया और आरोपपत्र विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवायी के बाद सोमवार को आरोपी को दोषी करार दिया और उसकी सजा तय की।
इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा कि नाबालिग के विरुद्ध लैंगिक अपराध को अंजाम देने वाले राजेश डाबर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा देकर पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया है। उन्होंने बहन बेटियों से दुर्व्यवहार करने वालों को कठोरतम सजा दिलाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।