माफिया मुख्तार अंसारी की भाभी भी आई चपेट में समन जारी
फरहत अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा तीन के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था
लखनऊ। निष्क्रांत जमीन पर मकान का अवैध निर्माण कराने के आपराधिक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माफिया मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। आरोपी फरहत अंसारी सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को की जाएगी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने निष्क्रांत जमीन पर मकान का अवैध निर्माण कराने के आपराधिक मामले में कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी के खिलाफ दाखिल किए गए आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में फरहत अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा तीन के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। वर्ष 2020 की 29 अक्टूबर को इस मामले की एफआईआर प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक जियामऊ इलाके की एक निष्क्रांत जमीन पर फरहत अंसारी ने अवैध रूप से अपने मकान का निर्माण कराया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने यह काम आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के इरादे से किया है।