माफिया सरगना मुख्तार को 10 साल की सजा- इतने लाख का जुर्माना
माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है।
गाजीपुर। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से माफिया के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के इस फैसले को लेकर सवेरे से ही लोगों की निगाहें लगी हुई थी।
बृहस्पतिवार को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से 26 साल पुराने गैंगस्टर से जुड़े मामले में सुनाई गये एक बड़े फैसले में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के मुताबिक माफिया सरगना मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों के ऊपर कुल पांच गैंग चार्ज है, जिसके चलते अदालत द्वारा माफिया सरगना के ऊपर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह के खिलाफ वर्ष 1996 के दौरान सदर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने इस मामले में 25 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख निर्धारित की थी। इस बीच 24 नवंबर को पीठासीन अधिकारी का तबादला हो गया था, यही वजह रही कि गैंगस्टर के इस मामले में अभी तक फैसला नहीं सुनाया जा सका था।