माफिया अतीक को एनकाउंटर का डर- कोर्ट का सुप्रीम झटका
दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए अतीक अहमद को हाई कोर्ट जाने को कहा गया है।
नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल से उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज अदालत में पेशी के लिए लाए गए माफिया अतीक को सुप्रीम कोर्ट से भी जोर का झटका लगा है। अदालत ने उसके द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए अतीक अहमद को हाई कोर्ट जाने को कहा गया है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा माफिया सरगना अतीक अहमद को किसी प्रकार की राहत नहीं देते हुए उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित नहीं करने और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसे अकेले नहीं हैं, पहले से ही आप न्यायिक हिरासत में हैं लिहाजा आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है?
उल्लेखनीय है कि माफिया डॉन अतीक अहमद द्वारा अहमदाबाद की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश जेल में स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच द्वारा सुनवाई से इंकार कर दिया गया है। दरअसल अतीक अहमद को अब अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है और उसकी घिग्घी बंधी हुई है।