लिव इन रिलेशनशिप बालिग का मौलिक अधिकार - हाईकोर्ट ने रद्द की FIR
लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दो बालिगों को संरक्षण देते हुए लड़के के खिलाफ दर्ज अपहरण की एफआईआर को रद्द कर दिया है।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दो बालिगों को संरक्षण देते हुए लड़के के खिलाफ दर्ज अपहरण की एफआईआर को रद्द कर दिया है।
दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली लड़की अपने प्रेमी के साथ जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। लड़की के पिता ने इससे नाराज होकर लड़के के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया था। जिसके खिलाफ प्रेमी युगल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जिस पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वेज मियां ने कहा कि बालिगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मौलिक अधिकार है और किसी को उसमें दखल भी नहीं देना चाहिए। वह भले ही उनके परिवार के लोग ही क्यों ना हो। हाईकोर्ट की बेंच ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज अपहरण की एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। दोनों न्यायाधीशों का कहना है कि अगर कोई बालिग अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो उनका मौलिक अधिकार है, उसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए।