मर्डर के मुकदमे में बैरिस्टर समेत दो को उम्रकैद

अदालत ने हत्या के मामले में अधिवक्ता समेत दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया

Update: 2020-12-17 03:57 GMT

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के आठ साल पुराने मामले में एक अधिवक्ता समेत दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

अभियोजन के अनुसार बरसाठी इलाके के पपरावन गांव निवासी संतोष 06 नवंबर 2012 की शाम करीब सात बजे अपने भाई के साथ घर से निकले थे। जैसे ही दोनों चुन्नीलाल के मकान के सामने पहुंचे तभी जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर पहले से घात लगाकर बैठे वीरेंद्र कुमार गुप्ता, जितेंद्र कुमार गुप्ता, भोलानाथ गुप्ता चुन्नीलाल के घर से बाहर संतोष पर ईंट आदि से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया। संतोष को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में तीनों को आरोपी बनाया गया था लेकिन एक आरोपी जितेंद्र की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी।

इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) रमेश चंद दुबे ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं साक्ष्यों पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कल आरोपी वीरेंद्र व अधिवक्ता भोलानाथ गुप्ता को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

वार्ता

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