फिरौती के लिए अपहरण और हत्या मामले के दोषी को उम्रकैद

हत्या कर शव को गायब कर देने के मामले में आज दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही कुल 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।;

facebooktwitter-grey
Update: 2022-05-31 16:00 GMT
फिरौती के लिए अपहरण और हत्या मामले के दोषी को उम्रकैद
  • whatsapp icon

पटना। बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने दस वर्षीय छात्र का फिरौती के लिए अपहरण और फिर हत्या कर शव को गायब कर देने के मामले में आज दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही कुल 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (20) मनीष द्विवेदी की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित पूर्वी इंदिरा नगर निवासी विजय प्रकाश उर्फ बिट्टू को भारतीय दंड विधान की धारा 364ए, 302 एवं 201 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

आरोप के अनुसार, दोषी ने अपने एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 2012 को पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र से एक 10 वर्षीय छात्र का उस समय अपहरण कर लिया था जब वह स्कूल से वापस लौट रहा था। बाद में दोषी ने अपहृत के परिजनों से फिरौती के लिए 10 लाख रुपये की मांग की थी और नहीं देने पर अपहृत की हत्या कर शव को गायब कर दिया था। इसी मामले के एक अन्य अभियुक्त रंजन कुमार की मृत्यु मुकदमे की सुनवाई के दौरान हो गई थी।

वार्ता

Tags:    

Similar News