लूट का विरोध करने पर सिपाही की हत्या में 2 को उम्रकैद

अदालत की ओर से दोनों दोषियों के ऊपर 24-24 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है

Update: 2022-02-28 13:04 GMT

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2016 की 14 जनवरी को बिजनौर में तैनात सिपाही के अवकाश पर अपने घर लौटते समय बाइक लूट का विरोध करने पर गोली मारकर सिपाही की हत्या किए जाने के मामले में आरोपी दो लोगों को न्यायालय की ओर से उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत की ओर से दोनों दोषियों के ऊपर 24-24 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

सोमवार को जनपद न्यायालय में एडीजे-11 की अदालत में वर्ष 2016 की 14 जनवरी को बिजनौर में तैनात सिपाही रमन कुमार के 20 दिन के अवकाश पर अपने घर जाते समय बाइक लूट का विरोध करने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी नीरज कांत मलिक ने दोनों आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की जोरदार पैरवी की। जिसके चलते अदालत की ओर से बिजनौर में तैनात सिपाही को गोली मारने के आरोपी डेनिस बालियान एवं विचित्र उर्फ रवि को धारा 302 के अंतर्गत उम्रकैद तथा 10-10 हजार रूपये का जुर्माना तथा पैरा-201 के अंतर्गत 3-3 वर्ष की सजा एवं 3-3 हजार रूपये का जुर्माना, धारा 394 के अंतर्गत 10-10 वर्ष की सजा एवं 5-5 हजार रूपये का जुर्माना एवं धारा 411 के अंतर्गत 3-3 वर्ष की सजा एवं 3-3 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा अदालत की ओर से शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष की सजा एवं 3- 3 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2016 की 14 जनवरी को बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात सिपाही रमन कुमार 20 दिन की छुट्टी पर अपने गांव सिंभालका जा रहा था। बाइक पर जाते हुए जनपद मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में मिले बदमाशों ने सिपाही से उसकी बाइक व अन्य सामान लूटने का प्रयास किया था। लेकिन सिपाही ने जब बदमाशों द्वारा की जा रही लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने सिपाही को गोली मार दी और उसके शव को गांव बुडीना कलां के जंगल में ईख के खेत में फेंक दिया था। मृतक के चाचा की ओर से थाना तितावी पर हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद छानबीन में जुटी पुलिस ने सिपाही से की गई लूट का सामान बरामद करते हुए आरोपी डेनिस बालियान एवं विचित्र उर्फ रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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