5 वर्ष के भतीजे की हत्या करने वाले अनुज कुमार को उम्रकैद व जुर्माना

अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता डीज़ीसी राजीव कुमार शर्मा ने दोषी को कड़ी सजा की पैरवी की।

Update: 2024-02-02 14:18 GMT

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2001 की एक सितंबर को थाना भौंराकलां क्षेत्र के ग्राम भौंराकलां मे बड़े भाई दीपक से रंजिश को लेकर अपने 5 वर्ष के भतीजे संदेश पुत्र दीपक की ईंटों से मार मारकर हत्या के मामले मे दोषी पाए गए अनुज कुमार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाने के अलावा उसके ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

शुक्रवार को जिला अदालत अदालत में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज विनय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई वर्ष 2001 की एक सितंबर को थाना भौंराकलां क्षेत्र के ग्राम भौंराकलां मे बड़े भाई दीपक से रंजिश को लेकर अपने 5 वर्ष के भतीजे संदेश पुत्र दीपक की ईंटों से मार मार कर हत्या के मामले की सुनवाई की गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी पाए गए अनुज कुमार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाने के अलावा उसके ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

जिला जज की अदालत ने धारा 302 में उम्रकैद व 20 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 201 मे 3 वर्ष सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हैं।

अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता डीज़ीसी राजीव कुमार शर्मा ने दोषी को कड़ी सजा की पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर दीपक के 5 वर्ष के पुत्र संदेश को अमरूद दिलाने के बहाने चाचा अनुज बाग में ले गया। जहा उसने ईंटों से कुचल कर संदेश को मार दिया।

तलाश करने पर उसका शव बाग के कोठे मे मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से खून से सनी दो ईंट भी बरामद की।

पुलिस ने अनुज के विरुद्ध हत्या कर साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के बाद संबंधित धाराओं में लिखा पड़ी करने के बाद जेल भेज दिया था।

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