गैंगरेप मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद व जुर्माना

गैंगरेप के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया।

Update: 2021-09-30 13:34 GMT

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने सगी बहनों के साथ हुए गैंगरेप के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार दो सगी बहनों ने आठ नवम्बर 2017 को राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि चार नवम्बर को ट्रेन में बैठकर अपनी रिश्तेदारी से घर आ रही थी। ट्रेन जब राबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो पानी पीने के लिए दोनों नाबालिग बहनें स्टेशन पर उतर गई। इसी बीच शाम सात बजे एक व्यक्ति आया और अपने को टीटी बताकर उनसे टिकट मांगने लगा उनके पास टिकट नहीं था । उसके बाद दूसरा व्यक्ति भी आ गया और धमकी देने लगे कि अगर किसी से कुछ बताया या शोर किया तो जान से मार दिया जाएगा। डर की वजह से दोनों कुछ नहीं बोल पाई।

दोनों बहनों को वे लोग बाइक पर बैठाकर राबर्ट्सगंज मंडी समिति में एक कमरे में ले गए और करके साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्तों ने दोनों बहनों को रात करीब तीन बजे वहीं बंद रखा। उसके बाद जान मारने की धमकी देकर भगा दिया। इस मामले में आरोपी राकेश राकेश मौर्या एवं मृत्युंजय सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए आज अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव ने दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद के साथ एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समस्त धनराशि दोनों पीड़िताओं को बराबर मिलेगी।


वार्ता

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