तीन लोगों का खून बहाने के दोषी को आजीवन कारावास-जुर्माना भी किया

आरोपी को एक लाख दो हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है

Update: 2021-10-30 13:43 GMT

मुजफ्फरनगर। थाना मंसूरपुर क्षेत्र के मिल रोड पर तिहरें हत्याकांड को अंजाम देते हुए सनसनी फैला देने वाले आरोपी को न्यायालय की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी को एक लाख दो हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

शनिवार को जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के हाईवे से गांव जोहरा होते हुए जा रहे मिल रोड पर वर्ष 2011 में अंजाम दिए गए तिहरे हत्याकांड के मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के दोषी पाए गए दानपाल सिंह पुत्र तिरपाल सिंह निवासी मिल रोड मंसूरपुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी के ऊपर न्यायालय की ओर से एक लाख दो हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। इस मामले की सुनवाई एफटीसी कोर्ट- प्रथम में चल रही थी। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल द्वारा आरोपी को सजा दिलाने के लिए अदालत के सामने जोरदार पैरवी की गई, जिसके चलते आज शनिवार को फास्टट्रैक कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम देते हुए तीन लोेगों का खून बहा देने वाले दोषी दान पाल सिंह पुत्र तिरपाल सिंह निवासी मिल मंसूरपुर रोड को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर एक लाख दो हजार रूपये का जुर्माना भी किया है।



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