वकील कर्मवीर हत्याकांड- पांच दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान
दोषी और वकील आपस में रिश्तेदार थे और दोनों का प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार था।
सहारनपुर। रास्ते में कार रोककर दिनदहाड़े अंजाम दिए गए वकील कर्मवीर हत्याकांड में दोषी पाए गए पांच हत्यारोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। जिला अदालत की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा मिलते ही दोषी सन्न रह गए हैं।
बृहस्पतिवार को एडीजीसी विक्रम सिंह वर्मा की और से दी गई जानकारी में बताया गया है कि वर्ष 2015 की 26 दिसंबर को दिनदहाड़े अंजाम दी गई अधिवक्ता की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पांच हत्यारोपियो को अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है।
घटनाक्रम के मुताबिक वर्ष 2015 की 26 दिसंबर को प्रॉपर्टी डीलर सतपाल छाबड़ा अपने बेटे एडवोकेट कर्मवीर सिंह के साथ कार में सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में पहले से ही घात लगाकर बैठे 64 वर्षीय भूपेंद्र बत्रा उसके भाई 71 वर्षीय अमरजीत और भूपेंद्र के 34 वर्षीय बेटे गुरु प्रताप सिंह के अलावा अमरजीत के 36 वर्षीय बेटे गुरमीत सिंह और 59 वर्षीय गुरमीत सिंह ने उनकी गाड़ी को घेरकर उनके ऊपर हमला कर दिया था।
इस दौरान आरोपियों द्वारा एडवोकेट कर्मवीर सिंह के शरीर पर 10 मर्तबा चाकू से प्रहार किए गए। जिससे वकील का दिल भी बुरी तरह से डैमेज हो गया था। सतपाल छाबड़ा पर भी जान लेवा हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था।
घटना के बाद मौके पर इकट्ठा हुए लोग दोनों को आनन-फानन में अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने कर्मवीर सिंह को अमृत घोषित कर दिया था। दोषी और वकील आपस में रिश्तेदार थे और दोनों का प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार था। इसी के विवाद में वकील कर्मवीर सिंह की हत्या की गई थी।