चाकू की नोक पर किडनैप एवं रेप- दोषी को 20 साल की सजा जुर्माना..

बलात्कार करने के मामले में आरोपी को अदालत द्वारा 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई, और 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Update: 2023-08-04 12:10 GMT

मुजफ्फरनगर। 16 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के बाद उसे बुढाना एवं राजधानी दिल्ली में ले जाकर चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को अदालत द्वारा 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी के ऊपर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी कोर्ट द्वारा किया गया है। शुक्रवार को जनपद की जिला अदालत की विशेष पोक्सो अदालत में वर्ष 2017 की 31 अक्टूबर को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के बाद चाकू की नोक पर उसके साथ किए गए बलात्कार के मामले की सुनवाई की गई।


पोक्सो की विशेष अदालत के जज बाबूराम की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा एवं मनमोहन वर्मा ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की। विद्वान न्यायाधीश बाबूराम ने लड़की का अपहरण कर उसे बुढाना और दिल्ली में दो स्थानों पर ले जाकर उसके साथ चाकू की नोक पर बलात्कार करने के आरोपी हर्षित को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी के ऊपर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।Full View

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