जीवा को मिला दहेज हत्या के लिए आजीवन कारावास

दहेज के लिए दुल्हन की हत्या करने वाले ससुरालियों को न्यायालय ने दंडित किया है।

Update: 2021-02-03 14:53 GMT

मुजफ्फरनगर। दहेज के लिए दुल्हन की हत्या करने वाले ससुरालियों को न्यायालय ने दंडित किया है। इस मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है कि वर्ष 2015 में श्रीमती दीपा पुत्री जगदीश चंद्र निवासी घरौंदा हरियाणा की दहेज़ के लिए हत्या कर दी गई थी। इस मामले में परिजनों ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि ससुरालियों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया था और उसकी बुआ के घर मुजफ्फरनगर ले जाने के बहाने साजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने इस मामले में खुद को बचाने के लिए स्वयं के पैर में भी गोली मार ली थी। इस संबंध में तितावी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। माॅनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में इस मामले की प्रभावी कार्रवाई की गई।


आज न्यायाधीश ने इस मामले में जीवा उर्फ जियालाल पुत्र श्यामलाल निवासी हरियाणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा अंकुर पुत्र श्यामलाल को 3 वर्ष का कारावास व 15 हजार का जुर्माना, श्यामो देवी पत्नी श्यामलाल को 2 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये का जुर्माना, परवेश पुत्र बाबूराम को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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