चर्चित बहावड़ी ग्राम प्रधान हत्याकांड में 5 को हुई उम्रकैद-जुर्माना भी किया

न्यायालय की ओर से उम्र कैद की सजा पाए पांचों दोषियों के ऊपर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है

Update: 2021-12-18 12:55 GMT

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2011 की 25 जनवरी को कार में सवार होकर घर लौट रहे ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या और कई अन्य को घायल करने के सनसनीखेज मामले में पांच आरोपियों को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय की ओर से उम्र कैद की सजा पाए पांचों दोषियों के ऊपर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। सबूत के अभाव में तीन आरोपी अदालत द्वारा बरी कर दिए गए हैं।

शनिवार को वर्ष 2011 की 25 जनवरी को थाना फुगाना क्षेत्र के ग्राम बहावड़ी एवं काबडौत के बीच कार में सवार होकर घर लौट रहे ग्राम बहावड़ी के तत्कालीन प्रधान बृजेंद्र की गोली मारकर हत्या व कई अन्य को घायल करने के मामले की जिला न्यायालय में सुनवाई की गई। विशेष एससी-एसटी कोर्ट के जज जमशेद अली ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए अमीर अहमद ने जोरदार पैरवी करते हुए अदालत के सामने अपना अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत के जज जमशेद अली ने इस मामले में आरोपी बृजपाल, चरण सिंह, सोरेन, नरेश एवं विवेक को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा पाए पांचों दोषियों के ऊपर 14-14 हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया। इस दौरान सबूत के अभाव में अदालत की ओर से तीन आरोपियों बसंत, बंटी एवं सुमित को बरी कर दिया गया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2011 की 25 जनवरी को ग्राम बहावड़ी के तत्कालीन प्रधान बृजेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में कई अन्य लोगों को भी गोली मारकर घायल कर दिया गया था। घटना को उस समय अंजाम दिया गया था जब तत्कालीन ग्राम प्रधान बृजेंद्र अपने समर्थकों के साथ कार में सवार होकर घर लौट रहे थे। घटना के संबंध में देवेंद्र की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था बाद में वादी देवेंद्र की भी कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस हत्याकांड का मामला अलग से चल रहा है

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