दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा- लगाया इतना जुर्माना
नाबालिग के साथ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-2) ने 20 वर्ष कारावास की सजा दी।
मुजफ्फरनगर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-2) द्वारा 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। गौरतलब है कि दिनांक 01.08.2020 को वादिया द्वारा थाना बुढाना पुलिस को तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त यशपाल पुत्र ओमप्रकाश निवाी ग्राम हुसैनपुर कलां थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गई थी।
वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बुढाना पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना बुढाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त यशपाल उपरोक्त को दिनांक 02.08.2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 30.08.2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना के नेतृत्व में थाना बुढाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.07.2023 को न्यायाधीश(पॉक्सो कोर्ट-2) द्वारा आरोपी यशपाल उपरोक्त को धारा 376(3),506 भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है