आयुध अधिनियम और चोरी के मामले में कोर्ट ने सुनाई अपराधी का सजा

आयुध अधिनियम/चोरी के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा 9 माह के कारावास की सजा सुनाई गई।

Update: 2022-06-04 14:18 GMT

शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा आयुध अधिनियम/चोरी के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा 9 माह के कारावास की सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियुक्त रिजवान पुत्र आबाद निवासी गोगवान थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 400/21 धारा 379, 411 आईपीसी तथा मुकदमा अपराध संख्या 403/21 धारा 4/25 ए एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल व 01 चाकू बरामद हुआ था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कैराना पुलिस द्वारा आरोप पत्रन्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था।

थाना कैराना/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज न्यायालय द्वारा सुनाई अभियुक्त रिजवान उपरोक्त को धारा 379, 411 आयुध अधिनियम के तहत 09 माह के कारावास की सजा तथा धारा 4/25 ए एक्ट के तहत 09 माह का कारावास की सजा सुनाई गई है।

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