अलग-अलग मामलों में अदालत ने अपराधियों को सुनाई सजा

धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे 06 माह के कारावास व 200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Update: 2022-07-07 15:33 GMT

शामली। एसपी अभिषेक के निर्देशन में थाना बाबरी, कैराना/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते चोरी एवं अवैध हथियार के अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

ज्ञात हो कि वर्ष 2017 मे थाना बाबरी क्षेत्रांर्तगत वादी जयपाल सिंह पुत्र बुद्धू सिंह निवासी ग्राम चूनसा थाना जनपद शामली द्वारा उसके मकान मे अज्ञात चोर द्वारा नकदी व जेवरात चोरी करने के सम्बन्ध मे मुकदमा अपराध संख्या 120/2017 धारा 380, 411 आईपीसी में थाना बाबरी पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त कन्हैया पुत्र विजय निवासी चौखा का नाला उज्जैन थाना उज्जैन जनपद भरतपुर राजस्थान को धारा 380 आईपीसी में 05 वर्ष के कारावास की सजा व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा धारा 411 आईपीसी मे 03 वर्ष के कारावास की सजा व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 को महताब पुत्र इलियास सिंह निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 599/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में थाना कैराना पर अवैध हथियार के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमे अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त महताब उपरोक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे 06 माह के कारावास व 200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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