नोटा को मिले सबसे ज्यादा वोट तो दोबारा से कराया जाए मतदान

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए इस बाबत उसका जवाब मांगा है।

Update: 2024-04-26 11:36 GMT

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव- 2024 के अंतर्गत आज हो रहे दूसरे चरण के मतदान के बीच कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि यदि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर दोबारा से इलेक्शन कराया जाए और उस सीट पर नकार दिए गए उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करते हुए नए उम्मीदवारों के नामांकन ही स्वीकार किया जाए।

शुक्रवार को मोटिवेशनल स्पीकर एवं लेखक शिवखेड़ा की ओर से उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल करते हुए डिमांड उठाई गई है कि यदि किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा को हासिल होते हैं तो उस लोकसभा सीट पर दोबारा से इलेक्शन कराया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित सीट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करते हुए यदि दोबारा चुनाव होता है तो नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि इन उम्मीदवारों को मतदाताओं द्वारा पहले ही नकार दिया गया है।

मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह बात चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी है ऐसे में हम इस बात को देखते हैं कि अब चुनाव आयोग इस बाबत क्या जवाब देता है। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए इस बाबत उसका जवाब मांगा है।

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