IAS पूजा सिंगल की जमानत याचिका खारिज- अभी रहना पड़ेगा जेल में

आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा बेल नहीं देने के फैसले को आज बरकरार रखा है।

Update: 2024-04-29 08:06 GMT

नई दिल्ली। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। मनरेगा स्कीम को लेकर मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार करके भेजी गई आईएएस अधिकारी वर्ष 2022 से जेल में बंद है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने मनरेगा स्क्रीम को लेकर मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजी गई आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा बेल नहीं देने के फैसले को आज बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है की जमानत के लिए अभी आईएएस अधिकारी को कुछ समय और इंतजार करने दीजिए, क्योंकि यह मामूली मामला नहीं है और इस मामले में सब कुछ बहुत ही गलत हुआ है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा स्कीम को लेकर मनी लांड्रिंग के मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल वर्ष 2022 के मई महीने से जेल में बंद है।

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