पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को दस साल की सजा

अपर जिला सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को दस साल की सजा दी और दस हजार का जुर्माना भी किया गया।

Update: 2021-03-06 08:18 GMT

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की अपर जिला सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को दस साल की सजा दी और दस हजार का जुर्माना भी किया गया।

अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि 8 दिसम्बर 2016 को तेजपाल सिंह ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। तेजपाल के साले प्रमोद कुमार ने अपनी बहन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

अदालत ने शुक्रवार को तेजपाल सिंह को सजा सुनाई।

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