दहेज हत्या मामले में दोषी पति को 10 साल की सजा- इतना जुर्माना
दहेज हत्या कीरिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया
कौशांबी। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को दोषी पाये जाने के बाद बुधवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 14000 अर्थ दंड की सजा सनाई।
अभियोजन के अनुसार वादी शिवामोहन निवासी देवखरपुर थाना मंझनपुर ने 16 जुलाई 2020 को सैनी थाना में सूचना दर्ज कराई की अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल मांग पूरी न करने पर उसकी पुत्री की पतिद्वारागलादबाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति उदय चंद्र निवासी ग्राम केसरिया थाना सैनी के विरुद्ध दहेज हत्या कीरिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया ।
मामले की सुनवाई ए डीजे एफटीसी प्रथम की अदालत में शुरू हुई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी पाया। जिस पर आज जज विष्णु देवसिंह ने आरोपी उदय चंद्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 14 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई।
वार्ता