पुलिस सुरक्षा के बीच हिंदू युवती कलियर दरगाह मस्जिद में अदा करेगी नमाज
अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को अदालत द्वारा की जाएगी।
देहरादून। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उत्तराखंड के कलियर स्थित दरगाह मस्जिद के भीतर नमाज अदा किए जाने के अनुमति मांगने वाली मध्य प्रदेश की युवती अब अदालत के निर्देशों के बाद मस्जिद में नमाज अदा कर सकेगी। इसके लिए उसे पुलिस की व्यापक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
दरअसल मूलरूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली 22 वर्षीय युवती भावना हरिद्वार स्थित फार्मा कंपनी में जॉब करती है। उस के साथ 35 वर्षीय मुस्लिम युवक फरमान भी इसी फार्मा कंपनी में काम करता है। दोनों एक साथ रह रहे हैं। हाल ही में युवती ने अपने साथी फरमान के साथ नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि उसका नमाज पढ़ने का मन करता है, लेकिन जब वह हरिद्वार के पिरान कलियर स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने जाती है तो हिंदूवादी संगठनों द्वारा उसका विरोध किया जाता है।
युुुवती का कहना है कि यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष हुई। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब भावना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए तो उससे पहले वह संबंधित थाने के एसएचओ को एक प्रार्थना पत्र दे। एसएचओ की जिम्मेदारी होगी कि वह भावना को व्यापक सुरक्षा मुहैया कराएंगे। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत के सामने पेश हुई युवती से कोर्ट द्वारा पूछा गया कि वह दरगाह में ही क्यों नमाज अदा करना चाहती है? घर में रहकर भी नमाज पढ़ी जा सकती है?
भावना ने अदालत को बताया कि वह रुड़की के रोशनाबाद स्थित एक हर्बल फैक्ट्री में काम करती है और वह पिरान कलियर दरगाह से बहुत प्रभावित है, इसलिए वह कलियर दरगाह मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती है। परंतु उसे कट्टरवादी संगठनों से खतरा है, इसलिए उसे व्यापक सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। युवती द्वारा अदालत को बताया गया है कि उसने शादी नहीं की है और ना ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को अदालत द्वारा की जाएगी।