हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- पूर्व PM के पोते की संसद सदस्यता रद्द
हाईकोर्ट ने जनता दल सेक्यूलर के सांसद की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है।;
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने जनता दल सेक्यूलर के सांसद की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते सांसद की सदस्यता को रद्द करते हुए अदालत ने कहा है कि सांसद ने वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए हलफनामे में गलत जानकारी देते हुए अपनी 24 करोड़ से अधिक की कमाई को छिपा लिया था।कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जनता दल सेक्युलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा की सदस्यता को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि सांसद ने वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए अपने हलफनामे में गलत जानकारी देते हुए अपनी 24 करोड़ से अधिक की इनकम छिपाई थी।
देश के प्रधानमंत्री रहे एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना जनता दल सेक्यूलर के टिकट पर वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले पार्टी के एकमात्र सांसद थे। प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा की सदस्यता हाईकोर्ट द्वारा खत्म कर दिए जाने के बाद अब लोकसभा में पार्टी का कोई भी सदस्य उसकी अगुवाई करने के लिए नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अरकलागुडु मंजू को हराकर हासन लोकसभा सीट हासिल की थी।
चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने वर्ष 2019 की 26 जून को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि प्रज्वल ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय दिए गए हलफनामें में अपनी कमाई की गलत जानकारी दी थी।