हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा- केजरीवाल को रहना होगा...
हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी।
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी।
मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत पाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका देते हुए उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से अनुचित है और इस बात को भी दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करने वाली हाई कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत को केजरीवाल के जमानत आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय को बहस करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।
उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी महीने की 20 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू अदालत द्वारा दी गई जमानत पर 21 जून को रोक लगा दी थी।