हाईकोर्ट का आदेश- नदियों में मशीनों से नहीं होगा खनन- डीएम को निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य की नदियों के भीतर मशीनों के माध्यम से खनन किए जाने पर रोक लगा दी है।
देहरादून। हाईकोर्ट ने राज्य की नदियों के भीतर मशीनों के माध्यम से खनन किए जाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने आज हुई सुनवाई के बाद इस संबंध में राज्य के सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं।
सोमवार को उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन किए जाने के मामले पर हुई। सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने नदियों के भीतर मशीनों से खनन किए जाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए खनन सचिव से पूछा है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपए और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपए प्रति कुंतल कैसे हैं?
हाईकोर्ट ने वन विकास निगम को अगले साल की 12 जनवरी तक इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सभी जनपदों के डीएम को नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने का आदेश भी जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 12 जनवरी को होगी।