हाईकोर्ट का फरमान-बहस के दौरान अधिवक्ताओं को पहननी होगी फुल ड्रेस

हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को न्यायालय में बहस के दौरान कोट, पेंट व बैंड पहनने का निर्देश दिया है।

Update: 2021-08-20 12:21 GMT

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को न्यायालय में बहस के दौरान कोट, पेंट व बैंड पहनने का निर्देश दिया है। अधिवक्ताओं को केवल गाऊन ना पहनने की छूट रहेगी।

अभी तक आमतौर पर अधिवक्ता न्यायालय में सफेद शर्ट, पैंट और बैंड पहनकर बहस कर सकते थे। जिसमें अब बदलाव किया गया है। अब न्यायालय में कोट, पेंट व बैंड पहनकर ही बहस करने की अनुमति रहेगी। शुक्रवार को प्रयागराज हाईकोर्ट की ओर से कंप्यूटरीकृत व्यवस्था बढ़ने के बाद नियमों में बदलाव करते हुए ए फोर साइज पेपर पर याचिका, जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अधिसूचना जारी की गई है। जिसके तहत न्यायालय प्रशासन ने ए फोर साइज के पेपर स्वीकार करने का आदेश जारी किया है। जिससे पहले से तैयार फुल स्केप के पेपर का दाखिला बंद होने का विरोध किया गया तो न्यायालय प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार करते हुए फिलहाल फुल स्केप के पेपर में दाखिला संशोधन होने तक जारी रखने का आदेश दिया है। अब फुल स्केप व ए फोर साइज दोनों पेपर का दाखिला जारी रहेगा।

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