हाई कोर्ट ने सपा के सांसद की 4 साल की सजा को किया रद्द
एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
लखनऊ। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद को बड़ी राहत मिल गई है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी साल 2019 में गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा बसपा गठबंधन के तहत चुनाव जीते थे। इसके बाद अप्रैल 2023 में चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुना दी थी। 4 साल की सजा सुनाते ही जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता चली गई थी।
इस फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के चलते अफजाल अंसारी के समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के मद्देनजर अफजाल अंसारी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी का भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कराया था जबकि खुद उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया था।
लोकसभा चुनाव 2024 का जब रिजल्ट आया तो अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में निर्वाचित हो चुके थे। इसके बाद भी कई दिन तक उनको संसद की सदस्यता की शपथ नहीं दिलाई गई थी। बाद में अफजाल अंसारी ने सांसद के तौर पर लोकसभा में शपथ ली थी। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सुनाई गई 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है।