हाईकोर्ट ने किया सांसद का जाति प्रमाण पत्र निरस्त-ठोका 2 लाख का जुर्माना

कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद 6 हफ्ते के भीतर सांसद को अपने सभी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे

Update: 2021-06-08 09:24 GMT

मुम्बई। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने लोकसभा के सांसद पर 2 लाख का जुर्माना लगाते हुए उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद 6 हफ्ते के भीतर सांसद को अपने सभी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे और कोर्ट के फैसले के बाद अब सांसद की सदस्यता जाने का भी खतरा मंडरा रहा है।

महाराष्ट्र की अमरावती से लोकसभा की सांसद नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाण पत्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दिया है। जाति प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए कोर्ट ने उनपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने नवनीत कौर राणा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आनंदराव अडसुल ने कोर्ट में दावा किया था कि उनका जाति प्रमाण पत्र जाली है।

बता दें कि अमरावती संसदीय सीट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था नवनीत कौर राणा यहां से चुनाव लड़ी थीं और जीत हासिल की थी। आनंदराव का आरोप था कि नवनीत कौर राणा ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी।

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