हाईकोर्ट ने लगाई पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पर रोक

बताया जा रहा है कि याचियो के अधिवक्ता सक्षम अग्रवाल का अदालत में तर्क था कि प्रदेश और देश में कोविड़ महामारी फैली है।

Update: 2021-06-05 06:39 GMT

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ने कोविड़ के कारण एक सब इंस्पेक्टर व कुछ कॉन्स्टेबल के हस्तांतरण रोक लगाते हुए DGP को पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची सब इंस्पेक्टर में कॉन्स्टेबल डीजीपी को अपना नया प्रत्यावेदन 2 सप्ताह के भीतर थे। जिस पर अगले सप्ताह में निर्णय लेंगे और तब तक स्थानांतरण आदेश पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

बताया जा रहा है कि याचियो के अधिवक्ता सक्षम अग्रवाल का अदालत में तर्क था कि प्रदेश और देश में कोविड़ महामारी फैली है। ऐसी स्थिति में यदि हस्तांतरण किया गया तो कोविड-19 फैलने का खतरा है। इन कर्मियों तथा उनके परिवार जनों पर खतरा रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी स्थिति में परिवार सहित इतनी दूर जाना संभव नही है। याची 14 दिन के भीतर अपना प्रत्यावेदन डीजीपी उत्तर प्रदेश को देंगे। तब तक प्रत्यावेदन निरस्त नहीं होगा तब तक स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।

खंडपीठ ने आदेश जस्टिस विवेक चौधरी ने सब इंस्पेक्टर सिंह नारायण सिंह व कॉन्स्टेबल अनूप सिंह आदि की ओर से अलग-अलग दाखिल की गई।

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