HC का मुस्लिम पक्ष को झटका- श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनाया फैसला

श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशवदेव के नाम से दर्ज ईदगाह की जमीन के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से सुनाए गए

Update: 2023-05-01 11:31 GMT

प्रयागराज। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशवदेव के नाम से दर्ज ईदगाह की जमीन के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मथुरा के जिला न्यायालय में लंबित दीवानी मुकदमे को निस्तारित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अंतरिम आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को आज निस्तारित कर दिया है।

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं अन्य की याचिका पर सुनाए गए फैसले में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशवदेव के नाम से दर्ज ईदगाह की जमीन के विवाद को लेकर मथुरा जनपद न्यायालय में लंबित दीवानी मुकदमे को निस्तारित करने का निर्देश दिया है।

याचिका की पोषनीयता पर अदालत की ओर से कहा गया है कि इस मामले में पहले ही निर्णय आ चुका है, ऐसे हालातों में इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ अदालत ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अदालत की ओर से आज सुनाए गए फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए झटका माना जा रहा है।

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