UP में राष्ट्रपति शासन लगाने की याचिका HC ने की खारिज, दी चेतावनी

सरकार को बर्खास्त करने तथा यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।;

Update: 2021-02-08 11:36 GMT

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को बर्खास्त करने तथा यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इसी प्रकार बहस की गई, तो भारी जुर्माना लगाया जायेगा।

अधिवक्ता जया सुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया था कि यूपी में मन मानमाने ढंग से गैर-न्यायिक हत्याएं हो रही हैं। इन मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा भी कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस पर पूछा गया कि वे कौन से आंकड़े हैं, जिनके आधार पर इस तरह की बात कही जा रही है।

न्यायपीठ ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने अपने राज्यों के आपराधिक आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। इस पर याचिकाकर्ता ने बताया कि जितनी भी आपराधिक घटनाएं होती हैं, उनमें से 30 प्रतिशत सिर्फ यूपी में ही होती हैं। लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर न्याय पीठ द्वारा याचिकाकर्ता को कड़ी चेतावनी दी गई। इतना ही नहीं, जस्टिस बोबड़े ने याचिकाकर्ता को चेताया कि अगर वे इसी तरह से आगे बहस करेंगे, तो भारी जुर्माना लगाया जायेगा। जस्टिस बोबड़े ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कई आरोप लगाये थे। आरोप था कि यूपी सरकार गैरकानूनी, मनमाने तरीके से काम कर रही है। सत्ता के अधिकारों का गलत प्रयोग किया जा रहा है।

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