लेखपाल के खिलाफ दोष हुआ सिद्ध- कोर्ट ने सुनाई यह सजा
न्यायालय ने रिश्वत के मामले में एक लेखपाल के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर चार वर्ष की सजा सुनायी है
सिवनी। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में आज एक विशेष न्यायालय ने रिश्वत के मामले में एक लेखपाल के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर चार वर्ष की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर स्वास्थ्य केंद्र चावड़ी में पदस्थ वाल्मीक सोनी का पेंशन प्रकरण तैयार करने के एवज में लेखापाल सुरेश नीलकंठ काकडे द्वारा बारह हजार रूपए रिश्वत की मांग की गई थी जिसकी शिकायत के आधार पर 24 दिसबंर 2016 को लोकायुक्त दल ने बारह हजार रूपये में 7 हजार की रिश्वत लेते हुए पकडा था।
विशेष न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनायी है।
वार्ता