गैंग बनाकर देते थे घटना को अंजाम- न्यायलय ने सुनाई 10-10 वर्ष की सजा

दो दशक पूर्व गैंग बनाकर आपराधिक घटना को करने वाले 2 अपराधियों को न्यायलय ने 10-10 वर्ष कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है;

Update: 2021-10-06 13:06 GMT

मुजफ्फरनगर। दो दशक पूर्व गैंग बनाकर आपराधिक घटना को करने वाले 2 अपराधियों को न्यायलय ने 10-10 वर्ष कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 1997 में अभियुक्तगण द्वारा गैंग बनाकर अनुचित लाभ कमाने व आपसी रजिंश के उद्देश्य समाज विरोधी क्रिया कलाप करने के सम्बन्ध में थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट-5 मुजफ्फरनगर द्वारा गुलफाम पुत्र मंगत निवासी ग्राम नगला थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर, आबिद पुत्र जाफर निवासी ग्राम नगला थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



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