डबल मर्डर में पूर्व सांसद को मिली उम्र कैद- सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा

हत्या के मामले में दोषी पाए गए राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व एमपी को उच्चतम न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

Update: 2023-09-01 08:18 GMT

नई दिल्ली। इलेक्शन के दौरान वोट नहीं देने पर की गई दो लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व एमपी को उच्चतम न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पिछले दिनों ही अदालत ने एक्स एमपी को डबल मर्डर के इस मामले में दोषी करार दिया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाई गई एक बड़ी सजा के अंतर्गत राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वर्ष 1995 के दौरान हुए इलेक्शन के बाद अंजाम दिए गए डबल मर्डर के केस में एक्स एमपी को उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाई गई है।


पिछले दिनों ही देश की शीर्ष अदालत ने राजद सांसद को डबल मर्डर के मामले में दोषी करार दिया था और सजा को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व सांसद को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय ने डबल मर्डर में मौत का निशाना बने दोनों लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का भी आदेश राजद सांसद एवं बिहार सरकार को दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने वर्ष 1995 में हुई इस घटना में जख्मी हुए एक व्यक्ति को भी पांच लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया है।Full View

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