HC से पूर्व मंत्री के भगौड़े नाती को नहीं मिली जमानत- करना होगा....
दिव्यांश चौधरी के वकील की गुजारिश पर आरोपी को तीन सप्ताह तक अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया है।
आगरा। जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे पूर्व मंत्री के नाती को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि आरोपी को अदालत में समर्पण करना ही होगा। अदालत ने पूर्व मंत्री के नाती की जमानत के प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई करने की बात कही है।
महानगर के ऋषि मार्ग शाहगंज निवासी जूता कारोबारी विवेक महाजन और उनकी बेटी को गाड़ी से कुचलकर मारने के प्रयास के मामले में फरार चल रहे पूर्व मंत्री उदय भान सिंह के नाती दिव्यांश चौधरी को हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
सीसीटीवी कैमरे में दर्ज इस घटना के लिए जूता कारोबारी विवेक महाजन ने दिव्यांश चौधरी को आरोपी बनाया था। घटना के बाद परिजनों ने जाम लगाते हुए मौके पर हंगामा किया था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की डिमांड की गई थी।
जूता कारोबारी की बेटी का लखनऊ तक पीछा करते हुए जानलेवा हमले करने के मामले में फरार हुए आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आगरा की अदालत से खारिज हो गया था।
पुलिस द्वारा घोषित किए गए 25000 के इनामी दिव्यांश चौधरी ने हाई कोर्ट पहुंचकर अग्रिम जमानत की डिमांड की थी। लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दिव्यांश चौधरी के वकील की गुजारिश पर आरोपी को तीन सप्ताह तक अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया है।