बिजली चोरी में पूर्व मंत्री को मिली 7 साल की सजा टिकट कटने पर..
समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाहर होने वाले पूर्व राज्य मंत्री को अदालत ने कस्टडी में लेने के बाद जेल रवाना कर दिया है।
मुरादाबाद। राज्य की अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री रहे हाजी इकराम कुरैशी को बिजली चोरी के मामले में अदालत द्वारा 7 साल की सजा सुनाई गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने से नाराज होकर समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाहर होने वाले पूर्व राज्य मंत्री को अदालत ने कस्टडी में लेने के बाद जेल रवाना कर दिया है।
बुधवार को मुरादाबाद की अदालत ने बिजली चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए राज्य की अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री रहे इकराम कुरैशी दोषी मानते हुए 7 साल की सजा का एलान किया है।
अदालत के माध्यम से 7 साल की सजा पाए पूर्व राज्यमंत्री इकराम कुरैशी के खिलाफ विद्युत विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता राधेश्याम यादव द्वारा गलशहीद थाने पर बिजली चोरी के मामले का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पूर्व राज्यमंत्री पर आरोप लगा था कि उन्होंने बिजली विभाग की फर्जी रसीद तैयार करते हुए 6.88 लॉक रुपए की क्षति पहुंचाई है। अदालत ने इस मामले में राज्यमंत्री को दोषी माना और उन्हें 7 साल की सजा का ऐलान कर दिया सजा का ऐलान होते कस्टडी में लिए गए पूर्व राज्य मंत्री को अब जेल रवाना कर दिया गया है।