पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते जानलेवा हमला करने वालों को मिली सजा

आरोपी अभियुक्तगण को अदालत द्वारा 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई

Update: 2022-09-27 14:18 GMT

गोंडा। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्तगण को अदालत द्वारा 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10-10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन शिकंजा' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

मुकदमा वादी वरूण कुमार शुक्ला निवासी ढोढियापारा, राजासगरा, थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के लिखित तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पुलिस ने हथगोला फेककर जानलेवा हमला करने के आरोप में अभियुक्तगण 01.विष्णु प्रसाद 02. रामरंग भारती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल रामदास के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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