सशक्त पैरवी के चलते अपराधी को हुई अर्थदंड सहित उम्रकैद की सजा

उपरोक्त अभियोग एसटी नंबर 1202/21 पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 सहारनपुर में विचाराधीन था

Update: 2022-03-15 14:01 GMT

सहारनपुर। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि दिनांक 30 मार्च 2021 को वादी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की नाबालिग लडकी को अभियुक्त तनवीर पुत्र कल्लम निवासी छोटी खानका थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के द्वारा बहला फुसलाकर यौन शोषण करने के बाद मृत्यु कर देने की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 202/21 धारा आईपीसी 363, 366, 376, ए, बी, 201, 302 व 5जे0(4)एम/6 पोक्सों एक्ट में थाना देवबन्द पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नंबर 1202/21 पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 सहारनपुर में विचाराधीन था। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 15 मार्च को अभियुक्त तनवीर पुत्र कल्लम को मुकदमा अपराध संख्या 202/21 धारा 363, 366, 376, ए, बी, 201, 302 व ५ जे0(4)एम/6 पोक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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