पुलिस पर जानलेवा हमला- इमरान को साढ़े 7 साल की कैद- जुर्माना भी हुआ

पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दोषी पाए गए इमरान को साढ़े 7 साल कैद की सजा सुनाई है

Update: 2024-09-30 15:57 GMT

मुजफ्फरनगर। पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दोषी पाए गए इमरान को साढ़े 7 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी के ऊपर₹10000 का जुर्माना भी किया है।

सोमवार को जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी कमलापति की अदालत ने शामली जनपद के कांधला के कैराना रोड पर पुलिस पर हमला करने के मामले में दोषी पाए गए इमरान को साढ़े 7 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने इमरान पर ₹10000 का जुर्माना भी किया है।

अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए अदालत के सम्मुख जोरदार पैरवी की।

उल्लेखनीय है कि जनपद शामली के कस्बा कांधला के कैराना रोड पर वर्ष 2017 की 4 जुलाई को बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया था।

पुलिस ने इस मामले में इमरान को नामजद करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया था।

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