पुलिस पर जानलेवा हमला-2 लोगों को 4 वर्ष की सजा-जुर्माना भी हुआ
न्यायालय ने 3-3 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए दोनों आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है
मुजफ्फरनगर। थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गुड मंडी में बछड़े को वाहन में डालकर ले जाने की सूचना पर दौड़ी पुलिस के ऊपर फायर करने के मामले में दो आरोपियों को 4-4 वर्ष की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने 3-3 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए दोनों आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है।
शनिवार को वर्ष 2017 की 26 दिसंबर को थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गुड मंडी में विचरण कर रहे बछड़े को वाहन में डालकर ले जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस के ऊपर फायर करने के मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान आरोपी अंकुर और अमर को विद्वान न्यायाधीश द्वारा चार-चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। न्यायालय की ओर से तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना करते हुए दोनों आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस मामले की सुनवाई एडीजे-14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में की गई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करने के दोनों आरोपियों को सजा दिलाने हेतु जोरदार पैरवी की। अभियोजन की कहानी के मुताबिक वर्ष 2017 की 26 दिसंबर को थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गुड मंडी में घूम रहे बछड़े को आरोपी अंकुर और अमर अपने दो अन्य साथियों के साथ वाहन में डालकर ले जा रहे थे। आसपास के लोगों ने इस मामले की जानकारी तुरंत ही थाना नई मंडी कोतवाली पुलिस को दी थी। जिसके चलते जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को घेरकर दबोच ने का प्रयास किया था। लेकिन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने बाद में घेराबंदी करते हुए अंकुर और अमन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उनके 2 साथी मौके से फरार हो गए थे। न्यायालय की ओर से आज दो आरोपियों अंकुर व अमन को सजा सुनाई गई है।