स्टेशन पर जानलेवा हमला मामला- तीन भाइयों को 7 वर्ष की कैद
स्टेशन पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पाए गए तीन भाइयों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।
मुजफ्फरनगर। पुरानी रंजिश को लेकर खतौली स्थित रेलवे स्टेशन पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पाए गए तीन भाइयों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीनों के ऊपर अलग-अलग 5000 का जुर्माना भी किया है।
शुक्रवार को जनपद न्यायालय में एडीजे- नवम कनिष्ठ कुमार की अदालत में वर्ष 2008 की 7 नवंबर को जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली स्थित रेलवे स्टेशन पर पुरानी रंजिश को लेकर तीन भाइयों द्वारा चाकू लेकर तीन भाइयों द्वारा अंजाम दिए गए जानलेवा हमले के मामले को लेकर सुनवाई की गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रेनू शर्मा एवं सहदेव द्वारा इस मुकदमे में जोरदार पैरवी करते हुए आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की गई। जिसके चलते अदालत द्वारा जानलेवा हमले को लेकर नामजद करायें गए आरोपी तीन भाइयों दानिश, मेहराज एवं जाहिद को हत्या का दोषी पाया।
अदालत ने तीनों को सात-सात साल कैद की सजा सुनने के अलावा तीनों भाइयों के ऊपर अलग-अलग पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2008 की 7 नवंबर को दोषी पाए गए दानिश, मेहराज एवं जाहिद ने जनपद के खतौली स्थित रेलवे स्टेशन पर पुरानी रंजिश को लेकर आरजू के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया था। गंभीर रूप से घायल हुए आरजू की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी ने तीनों भाइयों के खिलाफ खतौली थाने में जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था