हत्या के मामले को लेकर कोर्ट का जजमेंट- दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 25000-25000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा हत्या के मामले में की गई प्रभावी पैरवी के चलते 02 हत्याभियुक्तों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 25000-25000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त रामदेव उर्फ आशू पुत्र कर्ण सिंह व विकास पुत्र कर्ण सिंह निवासीगण ग्राम करमूखेडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा विजय उर्फ भूरा पुत्र जगत सिंह निवासी करमूखेडी की हत्या कर दी थी। मृतक के परिजन की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 643/17 धारा 302, 307, 504 आईपीसी थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। शामली पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.01.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे-5 गैंगस्टर कोर्ट मु0नगर द्वारा दोनों हत्याभियुक्तों को धारा 302 आईपीसी (हत्या करना) में आजीवन कारावास की सजा एवं 20,000-20,000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 307 भादवि (जानलेवा हमला) में 07-07 वर्ष के कारावास एवं 5000-5000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।