शामली। एसपी अभिषेक के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 को थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त अशोक पुत्र रामविरीक्ष निवासी पटेहरा थाना पडरौना जनपद कुशीनगर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 140/22 धारा 380, 411 आईपीसी व मुकदमा अपराध संख्या 141/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के विरूद्व मुकदमा दर्ज किये गये थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्तं को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना बाबरी पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को मुकदमा अपराध संख्या 140/22 धारा 380, 411 के तहत 01 वर्ष के कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड तथा मुकदमा अपराध संख्या 141/22 धारा 3/25ए एक्ट के तहत 01 वर्ष के कारावास की सजा व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
ज्ञात हो कि वर्ष 2019 को थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियुक्त समीर पुत्र शमीम निवासी बडका रोड विजयनगर थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 793/19 धारा 379 आईपीसी के विरूद्व मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तं को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कांधला पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसमें न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उक्त मुकदमों में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। एसपी अभिषेक के निर्देशन में थाना बाबरी/कांधळा एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है ।